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डोनाल्ड ट्रंप को मानहानि केस में झटका, देना होगा आठ मिलियन डॉलर का जुर्माना

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेखिका ई जीन कैरोल के मानहानि मामले में बड़ा झटका लगा है। जूरी ने मानहानि केस में लेखिका कैरोल को 83 मिलियन डॉलर देने का आदेश दिया है। हालांकि, ट्रंप ने जूरी के फैसले के खिलाफ विरोध किया और कहा कि इसके खिलाफ अपील करेंगे।

अदालत की कार्यवाही के दौरान चले गए थे ट्रंप

समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को अपने मानहानि मुकदमे की अंतिम बहस के दौरान अदालत कक्ष से उठकर उस समय बाहर चले गए। जब लेखिका ई जीन कैरोल के वकील ने उनकी मुवक्किल को 1.2 करोड़ डॉलर का हर्जाना दिलाए जाने का आग्रह किया था।

वकील ने ट्रंप पर लगाया आरोप

वकील ने कहा कि ट्रंप ने अपने सार्वजनिक बयानों के माध्यम से उन्हें झूठा करार देते हुए उनके प्रति नफरत पैदा की, जिससे उनके सम्मान को हानि पहुंची है। वकील रोबर्टा कपलान द्वारा अपनी अंतिम दलीलें शुरू करने के कुछ ही मिनटों बाद ट्रंप अचानक बचाव पक्ष की तरफ की अपनी सीट से उठे और बाहर की ओर चले गए।

लेखिका ई जीन कैरोल ने फैसले पर जताई खुशी

मैनहटन संघीय अदालत के फैसले को लेकर लेखिका ई जीन कैरोल ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यह हर उस महिला के लिए एक बड़ी जीत है, जिसे नींचे गिराने की कोशिश की जाती है और उसे दबाने के लिए हर एक प्रयास होते हैं।

ट्रंप ने उठाए जूरी के फैसले पर सवाल

वहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने जूरी के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह फैसला बिल्कुल हास्यास्पद है। हमारी कानूनी प्रणाली नियंत्रण से बाहर हैऔर इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

क्या है मामला?

नौ महीने में यह दूसरी बार था कि एक सिविल जूरी ने कैरोल के दावे से संबंधित फैसला सुनाया है। इससे पहले पिछले साल मई में एक जूरी ने कैरोल को 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का आदेश

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